कोटपा एक्ट की उल्लंघन करने वाले 7 लोगों के चालान काटकर किया जुर्माना वसूल
सुजानपुर (अविनाश शर्मा ) स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से एसएमओ बधानी अमन कुमार के आदेशों पर आज अलग अलग स्थानों पर खुले में तंबाकू बेचने और कोटपा एक्ट की उल्लंघन करने पर 7 लोगों के चालान काट 350 रुपये जुर्माना वसूल किया। संबंधी जानकारी देते हुए हेल्थ वर्कर जसविंदर सिंह ने इस संबंधी दुकानदारों को जागरूक किया तथा कहा गया कि 18 साल से कम आयु के लोगों को तंबाकू की बिक्री ना करें, सिगरेट को खुले रुप में ना बेचे, तंबाकू से होने वाले नुकसान संबंधी बैनर लगाकर रखें। वही उन्होंने लोगों को तंबाकू के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य गंभीर रोग हो सकते हैं इसलिए तंबाकू का प्रयोग ना करें। इस मौके मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर बोधराज, शशि कुमार, रामेश्वर सिंह, राज कुमार, सरबजीत सिंह मौजूद थे।








