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राष्ट्रीय लोक अदालत में 21,675 मामलों का मौके पर ही हुआ निपटारा

होशियारपुर 13 सितंबर (प्राइम पंजाब टाइम्स) 

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन

: पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर की ओर से आज जिला स्तर पर वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में एन.आई. एक्ट (धारा 138) के मामले, लंबित व प्री-लिटिगेशन बैंक रिकवरी केस, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएं, बिजली व पानी के बिल (असंशोधित को छोड़कर), वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, राजस्व संबंधी मामले, अन्य दीवानी व छोटे आपराधिक मामले तथा घरेलू झगड़े के केस शामिल किए गए।

लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर, राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर कुल 20 बेंच गठित किए गए, जिनमें होशियारपुर न्यायालय में 09, दसूहा में 02, मुकेरियां में 02, गढ़शंकर में 02 तथा राजस्व न्यायालयों में 05 बेंच शामिल थे।

जिला होशियारपुर की इस लोक अदालत में कुल 24,592 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 21,675 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। इस दौरान पक्षकारों के बीच लगभग 21,02,00,092 रुपए की राशि के अवॉर्ड पारित किए गए।

पुलिस विभाग की ओर से ट्रैफिक चालान का भुगतान करने आए व्यक्तियों की सुविधा के लिए विशेष हेल्प डेस्क लगाए गए, जिससे चालान निपटान की प्रक्रिया सुगम रही।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन  राजिंदर अग्रवाल तथा सी.जे.एम.-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने विभिन्न लोक अदालत बेंचों का दौरा किया और प्रबंधन की समीक्षा की। इस अवसर पर बार एसोसिएशन, होशियारपुर के पदाधिकारियों ने भी पूर्ण सहयोग दिया।

अंत में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से लोगों को अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठाएं, क्योंकि इससे समय और धन की बचत होती है तथा लोक अदालत के निर्णय अंतिम व अपील रहित होते हैं, जिससे पक्षकारों में आपसी सौहार्द बढ़ता है।

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