स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कोटपा एक्ट की उलंघना करने वाले 10 लोगों के काटे चालान
पठानकोट: (अविनाश शर्मा, तरुण ) सिविल सर्जन डॉ रुबिद्र कौर के हुकुम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोटपा एक्ट की उलंघना करने वाले 10 दुकानदारों के चालान काट जुर्माना वसूला गया। इस संबधी जानकारी देते हुए हैल्थ इंस्पैक्टर लखवीर सिंह, राजकुमार, रमेश्वर सिंह ने बताया कि डा.अमन के निर्देशों अनुसार आज टीम ने सी.एच.सी. बधानी के अधीन आते गांव करोली में दुकानदारों का दौरा किया उलंघना करने वालों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि सरकार की हिदायत अनुसार तंबाकूयुक्त वस्तुओं को बेचने के लिए सरकारी की ओर से जारी लाईसैंस जरूरी होना चाहिए तथा कोई भी दुकानदार 18 वर्षी की आयु से कम बच्चे को सिगरेट, बीड़ी, प्रतिबंधित तम्बूकुयक्त वस्तु व अन्य नशीला पदार्थ नहीं बेच सकता ैह। उन्होंने कहा कि तंबाकू व उसेस बनी हुई वस्तुओं को बेचने से पहले उससे होने वाले नुकसान के बारे जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने जरूरी है।