कोटप्पा एक्ट की उलंघन करने वाले 13 दुकानदारों के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काटे चालान
पठानकोट 28 मई (अविनाश शर्मा ) डिप्टी कमिश्नर हरबीर सिंह और सिविल सर्जन डॉ रुबिन्दर कौर के हुकुमा और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बिंदु गुप्ता के आदेशों के तहत सेहत विभाग घरोटा की टीम की ओर से हेल्थ इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह के नेतृत्व में रोड मलकपूर में 16 मई से 31 मई तक तंबाकू अवेयरनेस अभियान के तहत कोटप्पा एक्ट की उलंघन करने वाले 13 दुकानदारों के चालान काट 850 रुपए वसूल किए । हेल्थ इंस्पेक्टर भुपिंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सेहत विभाग की टीम की ओर से लोगों को तम्बाकू के बुरे प्रभाव संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 के अधीन खाने-पीने के वस्तुएं बेचने वाला कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं बेच सकता। 18 साल के कम आयु के बच्चे ना तो तंबाकू का सेवन कर सकते हैं और न ही तंबाकू बेच सकते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू की बिक्री व सेवन पर पाबंदी है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो अलग-अलग धारा के अंतर्गत 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। इस मौके टीम में मल्टीपर्पज हेल्थ वरकर सतनाम सिंह, कंवलप्रीत सिंह, जगन् नाध, हरप्रीत पाल आदि मौजूद थे।








