पठानकोट (अविनाश शर्मा)
चालान करने का उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं बलके के लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों से जागरूक करना है :-इंस्पेक्टर दिलबाग
10 जनवरी : सेहत विभाग की टीम की ओर से कोटपा एक्ट का उलंघन करने पर आठ अलग-अलग लोगों के चालान काटे गए। जानकारी देते हेल्थ इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने बताया सिविल सर्जन डाक्टर रुबिंदर कौर व एसएमओ डाक्टर बिंदू गुप्ता के दिशा निर्देशों पर विभाग की टीम की ओर परमानंद में तंबाकू बेचने वालों के आठ अलग-अलग चालान काटे गए है। वहीं कईयों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बताया कि यह लोग खाने पीने के सामान के साथ तंबाकू ,सिगरेट बेच रहे थे जो कि कोटपा एक्ट का उलंघन है। तंबाकू कंटरोल एक्ट 2003 के अधीन खाने-पीने के वस्तुएं बेचने वाला कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं बेच सकता, 18 साल के कम आयु के बच्चे ना तो तंबाकू का सेवन कर सकते है ओर ना ही तंबाकू बेच सकते है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू की बिक्री व सेवन पर पाबंदी है अगर कोई भी व्यक्ति इसकी उलंघना करता पाया जाता है तो अलग-अलग धारा के अतंर्गत जुर्माना किया जा सकता है। हेल्थ इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने बताया कि चालान काटने का उदृेश्य पैसे इक्ठा करना या लोगों को परेशान करना नहीं है ,बल्कि लोगों को तंबाकू से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। बताया कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर भूपिंद्र सिंह परमानंद,भूपिंद्र सिंह सैदीपुर,कुलदीप सिंह व अन्य मौजूद रहे।








