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खाने-पीने की चीजें बनाने और बेचने वाले दुकानदार शुद्ध व साफ-सुथरी चीजें ही बेचें : सिविल सर्जन डॉ रुबिंदर कौर 

पठानकोट (अविनाश शर्मा, तरुण)

खाने-पीने की चीजें बनाने और बेचने वाले दुकानदार शुद्ध व साफ-सुथरी चीजें ही बेचें : सिविल सर्जन डॉ रुबिंदर कौर

16 अक्टूबर :  त्यौहारी सीजन को मुख्य रखते हुए सिविल सर्जन डा.रूबिंद्र कौर ने खाने-पीने की चीजे बनाने और बेचने वाले दुकानदारों, हलवाई, करियाना दुकानदार, सब्जी-फल विक्रेताओं, दूध विक्रेता और अन्य फूड विजिनेस आपरेटर्ज (एफबीओ) को हिदायत की है कि वह शुद, साफ-सुथरी चीजे ही बेचें। उन्होंने कहा कि जिला सेहत विभाग का फूड सेफ्टी विंग जिले के सभी एरिया में दुकानों और अन्य स्थानों पर लगातार जांच कर रहा है, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सकें। उन्होंने कहा कि यह कोई दुकानदार नियमो के मुताबिक चीजे बेच रहा है तो उसे चेकिंग से डरने की जरूरत नहीं। जांच का मकसद किसी दुकानदारों को तंग करना नहीं, बल्कि लोगों को साफ-सुथरी चीजे मुहैया करवाना उसे यकीनी करना है। उन्होंने कहा कि सेहत विभाग को मिलावटखोरी उपर अपनी नजर रखने की हिदायते दी गई है। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी स्टेंड्रड एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत हर दुकानदार, दूध विक्रेता, मिठाई विक्रता या अन्य संबंधित व्यक्ति के लिए शुद मिलावट रहित और पोष्टिक चीजे बेचना जरूरी है। अगर कोई दुकानदार इस कानूनी की उल्लंघना करता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानदार दूध और मिलावट रहित मिठाईयां बेचना यकीनी बनाने, ऐसा करने की हालत में उनका ब्रिकी लाइसेंस रद्द किया जाएगा और साथ ही कानून में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह खुद ही जागरूक हो और खाने-पीने की चीजो की खरीद करते समय उसकी शुदता के साथ किसी तरह का समझौता न करें। उन्होंने दोहराया कि फूड सेफ्टी कानून के तहत मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को दर्शाना पड़ेगा कि दुकान में ट्रेय या काउंटर में बिक्री के लिए पड़ी खुली मिठाइयां कौन सी तारीख तक खाने योग्य है। हर दुकानदार को ट्रेय पर तारीख से पहले खानयोग्य वाली पर्ची लगानी पड़ेगा और अगर दुकानदार ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान काटे जाएंगे। यह नियम देश भर में 1 अक्तूबर 2020 से लागू है और ग्राहको को पता नहीं लगता कि मिठाई कब बनी है और कब तक खाने योग्य है। इसलिए वह लाजमी किया गया है कि दुकानदारों को मिठाई वाली हर ट्रेय आगे पर्ची लगाकर यह दर्शना पड़ेगा।

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