पठानकोट (अविनाश शर्मा)
17 जनवरी : सेहत विभाग की टीम की ओर से कोटपा एक्ट का उलंघन करने पर पंद्रह अलग-अलग लोगों के चालान काटे गए। जानकारी देते हेल्थ इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने बताया सिविल सर्जन डाक्टर रुबिंदर कौर व एसएमओ डाक्टर बिंदू गुप्ता के दिशा निर्देशों पर विभाग की टीम की ओर अलीखा, शादीपुर व पहाडोचक्क में तंबाकू बेचने वालों के पंद्रह अलग-अलग चालान काटे गए है। वहीं कईयों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बताया कि यह लोग खाने पीने के सामान के साथ तंबाकू ,सिगरेट बेच रहे थे जो कि कोटपा एक्ट का उलंघन है। तंबाकू कंटरोल एक्ट 2003 के अधीन खाने-पीने के वस्तुएं बेचने वाला कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं बेच सकता, 18 साल के कम आयु के बच्चे ना तो तंबाकू का सेवन कर सकते है ओर ना ही तंबाकू बेच सकते है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू की बिक्री व सेवन पर पाबंदी है अगर कोई भी व्यक्ति इसकी उलंघना करता पाया जाता है तो अलग-अलग धारा के अतंर्गत जुर्माना किया जा सकता है। इस मौके पर शरणजीत सिंह,हरदीप सिंह अरूण कुमार,भूपिंद्र सिंह व अन्य मौजूद रहे।
इधर- तंबाकू के दूष्प्रभावों के बारे में किया जागरूक

एसएमओ डाक्टर बिंदू गुप्ता के दिशा निर्देशों पर सेहत विभाग की टीम की ओर से बारठ साहिब में लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावाें के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सुखदेव सिंह व अन्य मौजूद रहे।








