पठानकोट (अविनाश शर्मा / तरूण सन्होत्रा)
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मनाये जा रहे सप्ताह के अंतर्गत सेहत विभाग की टीम ने कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे
2,नंवबर : तंबाकू के सेवन को रोकने व खुले में बेचने हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से मनाये जा रहे सप्ताह के अंतर्गत सेहत विभाग की टीम की ओर से शहर में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के चालान काटे तथा जिन ढाबों व सार्वजानिक दुकानों पर नो स्मोकिंग के बोर्ड नहीं लगाए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारों डॉ. मुक्ता गौतम ने बताया कि टीम की ओर से रेलवे रोड,गांधी चौक,ढांगू चौक में सिगरेट,पान मसाला व गुटखे का कारोबार कर रहे 10 दुकानदारों की जब औचक जांच की गई तो पाया गया कि सभी दुकानदारों ने खुले में तंबाकू युक्त पदार्थ रखे हुए थे और वह सभी कोटपा एक्ट की उलंघना कर रहे थे।उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाए हुए थे जिसके चलते उनके खिलाफ चालान काटे गए है।उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत कोई भी दुकानदार खुले में तंबाकू व सिगरेट नहीं बेच सकता है अगर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।इस अवसर पर हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा,अनोख लाल,राज अमृत सिंह व राजिंदर भगत मौजूद थे।








