जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा बाल दिवस पर निकाली गई कानूनी जागरूकता रैली हर बच्चे को मिलती है मुफ्त कानूनी सहायता : सीजेएम
पठानकोट 14 नवंबर(अविनाश) : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशानुसार 75वे आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष में अथॉरिटी के चेयरमैन कम डिस्टिक एंड सेशन जज मोहम्मद गुलजार के आदेशानुसार सचिव कम सीजेएम रंजीव पाल सिंह चीमा द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी मलिकपुर से लेकर कोर्ट कंपलेक्स तक मुफ्त कानूनी सहायता संबंधी जागरूकता रैली निकाल कर बाल दिवस मनाया गया, रैली को सीजेएम रंजीव पाल सिंह चीमा, हेम अमृत माही एडिशनल सीजेएम तथा चंदन हंस ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया । इस मौके पर सीजेएम रंजीव पाल सिंह चीमा ने बताया कि उनकी अथॉरिटी द्वारा हर बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, उन्होंने बताया कि बाल शोषण को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अपराधी को बाल शोषण में कड़ी सजा दी जाती है इसलिए बच्चों तथा उनके माता-पिता को किसी प्रकार का भी बाल शोषण होने पर या अन्य कानूनी सहायता संबंधी अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए । उन्होंने बताया कि जो लोग जेलों में बंद हैं, मजदूर हैं , औरतें हैं, अपंग हैं ,जिनकी आमदनी 3 लाख से सालाना कम है उन सभी को कोर्ट में मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है जिसमें सारा खर्च अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है । उन्होंने बताया कि लोक अदालत में केस लगा कर भी लोग सस्ता तथा सरल न्याय प्राप्त कर सकते हैं । उन्होंने बताया कि लोक अदालत के निर्णय की फिर कोई भी अपील नहीं होती है, इसका फैसला अंतिम होता है । उन्होंने बताया कि मीडिशन के द्वारा भी हम आपसी सहमति से आपने केस का निपटारा कर सकते हैं ।इस मौके पर एडिशनल सीजीएम हेम अमृत माही, चंदन हंस जुडिशल मैजिस्ट्रेट, पीएलबी विनोद कुमार, बलजिंदर सिंह, संजय कुमार आदि उपस्थित थे।