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जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं की परीक्षा संबंधी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर धारा 144 लगाने के आदेश किए जारी

जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं की परीक्षा संबंधी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर धारा 144 लगाने के आदेश किए जारी

7 अप्रैल से 28 अप्रैल तक बोर्ड की उक्त कक्षा की टर्म-2 ली जाएगी परीक्षा

होशियारपुर, 28 मार्च(ब्यूरो) : जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आठवीं टर्म-2 परीक्षा संबंधी परीक्षा के दिनों तक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर सी.आर.पी.सी. की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में उन्होंने बताया कि वाइस चेयरमैन-कम-सचिव पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से उक्त परीक्षाएं 7 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से जिला स्तर पर स्थापित किए परीक्षा केंद्रों में करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए 158 सैंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आम देखने में आया है कि परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द एकत्र हो जाते हैं, जिस कारण अप्रिय घटना हो सकती है व परीक्षा की पवित्रता भंग होती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस लिए परीक्षा को शांतिमय व सुचारु ढंग से करवाने के लिए फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान कोविड-19 महांमारी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से समय-समय पर जारी हिदायतों संबंधी परीक्षा केंद्रों में जरुरी प्रबंध यकीनी बनाए जाएंगे।