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सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने केंद्रीय जेल का किया दौरा

– जेल में कैदियों को समय-समय पर लीगल एड मुहैया करवाने के दिए निर्देश

होशियारपुर,17 मार्च(ब्यूरो) : सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी की ओर से केंद्रीय जेल का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने जेल सुपरिडैंट श्री अनुराग कुमार यादव को हिदायत देते हुए कहा कि उनकी ओर से लीगल एड की सूचना समय-समय पर प्रदान की जाए साथ ही यदि जेल में किसी कैदी को नि:शुल्क वकील की जरुरत पड़ती है तो उसका लीगल एड फार्म भर कर जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर को भेजा जाए, ताकि उस कैदी के केस में जल्द ही वकील नियुक्त कर उसकी सहायता की जा सके। इस दौरान उन्होंने जेल सुपरिडैंट से कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की व माहिर डाक्टरों से समय-समय पर कैदियों का निरीक्षण करवाने की हिदायत की।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से जेल के अलग-अलग बैरकों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कैदियों के खाने पीने व  रसोई का निरीक्षण करते हुए कहा कि               पंजाब  जेल मैन्यूल 1996 के अंतर्गत स्पैशल कैटागिरी जैसे कि एच.आई.वी, एच.सी.वी के मरीजों को स्पैशल डाइट प्रदान की जाए व जेल के अंदर खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कैदियों को मास्क लगाने के लिए कहा व कोविड टैस्टिंग के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को लगाई जाएगी।
श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक श्रमिक, दिव्यांग, आदि धर्मी व पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालत(जन-उपयोगी सेवाएं) मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर के बारे में बताया। इस मौके पर उनके साथ जसविंदर सिंह, ईशा, डिप्टी सुपरिडैंट रमनदीप सिंह बंगू, ए.एस.पी गुरजिंदर सिंह, सर्बजीत सिंह, सतनाम सिंह भी मौजूद थे।