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पुलिस ने रिकॉर्ड समय में रेप केस का किया पर्दाफाश

पठानकोट(तरूण सन्होत्रा)

15,दिसंबर : अपराध से निपटने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, पठानकोट पुलिस ने बुनियादी पुलिसिंग करके और अपराध के दृश्य का पुनर्निर्माण करके कथित बलात्कारी को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य दोषी को गिरफ़्तार किया है।गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंदपुर रड़ा थाना डिवीजन नंबर एक पठानकोट निवासी मनदीप के रूप में हुई है।पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि उक्त आरोपी की पहचान एक लड़की के बयान के आधार पर भी की गई है,जो पठानकोट में बेबी सिटर का काम करती थी।उन्होंने कहा कि झारखंड से पलायन कर आई पीड़ित लड़की ने पहले नई दिल्ली के आनंद विहार स्थित जीआरपी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 376 तथा संरक्षण की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।दिल्ली पुलिस द्वारा घटना के बारे में पूछे जाने पर,उसने खुलासा किया कि पठानकोट में अश्विनी कुमार के घर में दाई के रूप में काम करने के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।यह जानने के बाद, दिल्ली पुलिस ने मामले को पठानकोट पुलिस को सौंप दिया है, फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 363/376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक नई प्राथमिकी, पुलिस थाना डिवीजन नंबर 1 पठानकोट में दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई थी।

महिला पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसे उन घटनाओं को याद करने के लिए कहा गया है जिसके कारण यह घटना हुई थी।भाषा की बाधा के बावजूद,उसे समझना लगभग असंभव था,हालांकि,पुलिस ने अपराध के दृश्य को फिर से बनाने के लिए बुनियादी पुलिसिंग प्रक्रियाओं का पालन किया, जिससे उन्हें आरोपियों को पकड़ने में मदद मिली है।उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित लड़की आरोपी के ठिकाने को नहीं जानती है,लेकिन उसने एक व्यक्ति चाचा को याद किया, जिससे वह आरोपी के साथ रेलवे स्टेशन के पास मिली थी।इस सीमित सूचना के मिलने के बाद पुलिस को महिला पीड़िता के साथ चाचा के ठिकाने के लिए रवाना किया गया,जिसने पूछताछ करने पर अपराधी की पहचान के बारे में पुलिस को बताया है।पुलिस पार्टी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कैंट क्षेत्र के बाहर एक चेकपोस्ट स्थापित कर संदिग्ध की पहचान कर उसे पकड़ लिया,जो कैंट के 21-उप क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर था।एसएसपी खख ने कहा कि पीड़ित लड़की ने आरोपी की पहचान भी कर ली है।आरोपी से पूछताछ करने पर उसने युवती से शारीरिक संबंध बनाने की बात कबूल कर ली है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम एक सख्त कानून है और पठानकोट पुलिस बाल यौन शोषण के मुद्दे से निपटने के लिए समर्पित है। बच्चों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों की रिपोर्ट करने में विफल होना एक अपराध है और इसलिए हम नागरिकों से आगे आने और इन अपराधों की रिपोर्ट करने का आग्रह करते हैं,इस प्रकार बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी सहायता करें।