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तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कोई भी दुकानदार जो खाना या पेय पदार्थ बेचता है वह तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता : स्वास्थ्य निरीक्षक राजिन्दर

तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कोई भी दुकानदार जो खाना या पेय पदार्थ बेचता है वह तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता : स्वास्थ्य निरीक्षक राजिन्दर

पठानकोट 12 अप्रैल (अविनाश शर्मा) सिविल सर्जन डॉ. रुबिन्दर कौर एवं कार्यक्रम अधिकारी डा. मुक्ता गोतम के आदेश पर सिविल सर्जन कार्यालय के हैल्थ इंस्पेक्टर , स्वास्थ्य केन्द्र घरोटा की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, बुंगल बंधानी ने शाहपुर चौक पठानकोट, ग्राम जसवाली , ग्राम हरियाल ,धूम्रपान करने वालों व बेचने वालों के चालान काटे ओर तंबाकू युक्त पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया।स्वास्थ्य निरीक्षक अविनाश शर्मा एवं राजिन्दर कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में बताया कि आज बंगाल बधानी, घरोटा एवं पठानकोट सहित लगभग 21 चालान काटे गए तथा 1200 रुपये जुर्माना वसूला गया ।. उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कोई भी दुकानदार जो खाना-पीने की वस्तु बेचता है, तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक, 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के सिगरेट,तंबाकू उत्पाद बेचने या खरीदने पर पाबंदी , किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बाहरी दीवार के 100 गज के भीतर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य चेतावनी के बिना सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध, खुली सिगरेट, आदि बेचने पर प्रतिबंध । उल्लंघन करने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम का मुख्य उद्देश्य लोगों में तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना है न कि चालान काटकर पैसे जमा करना है क्योंकि किसी भी तंबाकू उत्पाद के सेवन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य निरीक्षक गुरमुख सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक जसविंदर सिंह, जगन नाथ, राजकुमार, रामेश्वर सिंह आदि उपस्थित थे.।