पठानकोट/ सुजानपुर(तरूण/रोहित)
बाल सुरक्षा विभाग की ओर से बाग वाली माता अजीजपुर में जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित
13 सितंबर : बाल सुरक्षा विभाग की ओर से बाग वाली माता अजीजपुर में जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ज्योति शर्मा की अध्यक्षता में बाल भीक्षा तथा बाल मजदूरी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ज्योति शर्मा तथा एडवोकेट अमरजीत सिंह की बाग वाली माता मंदिर के बाहर बाहरी राज्यों से आई महिलाओं को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने के लिए प्रेरित किया वही उन्हें वाल भीक्षा, बाल मजदूरी संबंधी जागरूक किया कि बच्चों से भीक्षा मंगवाना तथा, बाल मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है इस मौके पर उन्हें पोक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल भीक्षा,बाल मजदूरी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, स्पोर्शिप स्कीम के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी बच्चों के द्वारा भिक्षा मांगना बाल विवाह अपराध है उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें उन्होंने कहा कि जरूरी शिक्षा अधिकारी एक्ट के तहत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का पढ़ना जरूरी है उन्हें स्कूली शिक्षा से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जा सकता इस मौके पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सदस्य एडवोकेट अमरजीत सिंह,रोहित अत्री, साक्षी शर्मा,सुरेखा आदि उपस्थित थे।








