30 किलो चरस के साथ काबू आरोपित को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, किया दो लाख रुपए जुर्माना
पठानकोट 17 नवंबर (ब्यूरो) : नशे की तस्करी में शामिल एक आरोपित को कोर्ट की ओर से आज 20 साल की सजा तथा 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है ।आरोपित तीन तोड़ो में भरकर 30.580 किलो चरस लेकर पंजाब में दाखिल हुआ था।जानकारी के अनुसार 7.9.2018 को थाना सुजानपुर पुलिस की ओर से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए थाना प्रभारी इकबाल सिंह व अन्य पार्टी की ओर से नाकाबंदी की हुई थी ।पुलिस ने संदेह के आधार पर माधोपुर साइड से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका ।जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में तीन तोड़ो में छुपाई गई 30 किलो, 580 ग्राम चरस बरामद हुई ।इस पर पुलिस ने बसीर अहमद निवासी दोसा, जिला डोडा, श्रीनगर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपित का चालान कोर्ट में पेश किया। इसी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज (एडीशनल सैशन जज)अवतार सिंह ने आरोपित बसीर अहमद को आज 20 साल की सजा तथा दो लाख रुपए जुर्माना किया गया है।